ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिंधिया राजपरिवार (ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनकी माता माधवी राजे सिंधिया सहित अन्य) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की मंशा को संदिग्ध मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता सुरेंद्र श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि महलगांव के सर्वे क्रमांक 916 पर कुत्तेवाली समाधी बनी हुई है। यह जमीन सरकारी है, लेकिन 2009 में गलत तरीके से विक्रय किया है। इस जमीन को सरकारी घोषित किया जाए। इस याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया व माधवीराजे सिंधिया सहित अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया था।
याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि याचिका गुप्त व सुनियोजित इरादे से दायर की गई है, क्याेंकि याचिकाकर्ता खुद जमीन को सरकारी घोषित करने की मांग कर रहा है। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.