इंदौर। जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के अलावा अब कोई भी व्यक्ति काला कोट पहनकर नहीं घूम सकेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर ने, इंदौर अभिभाषक संघ की मांग पर निर्देश जारी कर दिए हैं। शिकायत मिली थी कि कई LLB स्टूडेंट्स प्रशिक्षण के दौरान वकीलों की तरह काला कोट पहनकर आते हैं।
जिसने LLB नहीं किया वो भी काला कोट पहनकर आ जाता है
जिला जज ने कहा है कि देखने में आता है कि जिला न्यायालय परिसर में विधि के विद्यार्थी एवं कुछ भी अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं हैं, वे काला कोट पहनकर न्यायालयों में प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा केस में पैरवी भी की जाती है। इसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित होती है।
इसलिए विधि के छात्र तथा अनधिकृत व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, काला कोट पहनकर उपस्थित ना हो। ऐसे व्यक्तियों का जिला न्यायालय में काला कोट पहनकर प्रवेश निषेध किया जाता है। आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.