जबलपुर। युवा उत्सव के बाद आनंद उत्सव की तैयारी में व्यस्त जबलपुर जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोजगार मेले का आयोजन करने के बाद मकर संक्रांति का मेला रद्द कर दिया गया है।
मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में स्थित ग्वारीघाट, तिलवारा घाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट सहित सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रशासन ने नर्मदा के सभी घाटों पर पुलिस तैनात कर दी है। बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को नर्मदा की तरफ जाने से रोका जाएगा।
जबलपुर जिले में कोरोनावायरस की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए धारा 144 लगाई गई है। इसी के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। जो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों को धारा 144 का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जागरूक नागरिकों के सवाल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। क्या कारण है कि सरकारी कार्यक्रमों में धारा 144 शिथिल कर दी जाती है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें.