हड़ताल, हिंसा या पथराव में संपत्ति के नुकसान की वसूली कैसे करें- Legal General Knowledge

Bhopal Samachar
हड़ताल, बाजार बंद, दंगे, लोक अशांति, पथराव, आगजनी या किसी भी प्रकार की सामूहिक हिंसा की गतिविधि के दौरान यदि किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 पारित किया गया है। इस कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है वह वसूली के लिए दावा कर सकता है।

MP Prevention and Recovery of Damage to Public and Private Property Act 2021 

एक दुकानदार अथवा वाहन का मालिक या फिर संपत्ति का स्वामी जिसका हड़ताल, बंद, दंगो, लोक अशांति, पत्थर फेंकने, आगजनी या किसी भी प्रकार की हिंसा के कारण नुकसान हो गया है वह मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम, 2021 के अध्याय 2 के नियम क्रमांक 3 (1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के पास नुकसानी के प्रतिकर प्राप्त करने के लिए दावा याचिका प्रस्तुत कर सकता है। 

मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 का आधार

इन. री: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाम आंध्रप्रदेश राज्य व अन्य:- उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां आंदोलन, बंद, हड़ताल दंगो (साम्प्रदायिक या अन्य कोई भी), लोक अशांति, पत्थर फेंकने, आगजनी या हिंसा के समस्त कार्यो का प्रभावी रूप से सामना करने एवं सार्वजनिक (लोक) एवं निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान एवं क्षति को रोकने तथा कम करने हेतु विधि को अधिनियमित करना प्रस्तावित करती है।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि विधेयक सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान को निर्धारित करने एवं अपराधी से इन नुकसानों को वसूल करने का प्रयास करता है एवं उच्चतम न्यायालय ने लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम,1984 के नियमो को अपर्याप्त एवं अप्रभावी पाया है इसलिए इसे कठोर एवं भयोपरत बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी विधि को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया।

अर्थात मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा बनाया गया विधेयक सुप्रीम कोर्ट के उपर्युक्त महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत संवैधानिक कानून हैं। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!