भोपाल। कोरोनावायरस से संक्रमित नागरिकों को इलाज एवं सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने 10 सेवाओं पर एस्मा लागू कर दिया है। यानी इन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते और सेवा से इंकार नहीं कर सकते। दिनांक 5 जनवरी 2022 को गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश की इन सेवाओं पर एस्मा लागू
समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते।
डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी, बिना अनुमति छुट्टी पर नहीं जा सकते। मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते।
स्वास्थ्य संस्थानों के स्वच्छता कार्यकर्ता बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते। सेवा से इंकार नहीं कर सकते।
मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन। इसमें मेडिकल स्टोर भी आते हैं।
दवाइयों की बिक्री परिवहन एवं विनिर्माण। कोई भी मेडिकल स्टोर बिना अनुमति के बंद नहीं हो सकता। ग्राहक को दवा बेचने से इंकार नहीं कर सकते।
एंबुलेंस संचालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकते।
पानी एवं बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जा सकती। मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
सुरक्षा संबंधी सेवाएं। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते।
खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन।
बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन।