जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने रायसेन जिले में पदस्थ एसटीएफ इंस्पेक्टर जैनेन्द्र दुबे पर कोषालय द्वारा निकाली गई 2.53 लाख रुपए की रिकवरी को गलत मानते हुए, स्थगित कर दिया एवं नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता जैनेन्द्र दुबे की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा व शिवम शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को 2016 में तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया था। उसी दौरान उनका एएसआई के पद से एसआई के पद पर प्रमोशन किया गया। इसके कुछ समय बाद कोषालय ने कहा कि याचिकाकर्ता तृतीय समयमान वेतनमान के पात्र नहीं है और उनका वेतन निर्धारण गलत हो गया है। इसलिए उनसे दो लाख, 53 हजार रुपये की रिकवरी निकाली जानी चाहिए।
इसके बाद 27 दिसंबर, 2021 को पुलिस अधीक्षक रायसेन ने याचिकाकर्ता को एक रिकवरी नोटिस जारी कर कहा कि एक सप्ताह के भीतर उक्त राशि शासकीय मद में जमा करें। दुबे ने एसपी के नोटिस काे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ता उक्त वेतनमान पाने का अधिकारी है और उनके खिलाफ गलत रिकवरी निकाली गई है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.