जबलपुर। श्री शिवम श्रीवास्तव को उनके पिता श्री मंगलेश श्रीवास्तव की मृत्यु के पश्चात, प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर दिनांक 11/02/2021 को जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई थी। दिनाँक 23/09/2021 को यह कहते हुए नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी कि, श्री शिवम श्रीवास्तव को प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता नही है। लिपिक एवं भृत्य संवर्ग की मृत्यु पर उनके आश्रित को, प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता नही है।
श्री शिवम श्रीवास्तव द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर, जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के आदेश दिनाँक 29/09/21 को चुनौती दी गई थी। शिवम श्रीवास्तव की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता अनुकम्पा नियुक्ति की मास्टर पालिसी दिनाँक 29/09/14 के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र है। उसके अतिक्रमण अन्य कोई भी निर्देश वैध नही हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा 2018 (शैक्षणिक संवर्ग) के अनुसार, याचिका कर्ता प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के पात्र है।
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की दलील से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर ने राज्य शासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को नोटिस जारी कर, नियुक्ति निरस्त करने वाले आदेश दिनाँक 23/09/2021 को स्टे कर दिया है। अर्थात श्री शिवम श्रीवास्तव प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर कार्य करते रहेंगे। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.