पंचायत चुनाव के साथ तबादले निरस्त क्यों नहीं किए: हाईकोर्ट ने पूछा- MP karmchari news

Bhopal Samachar
इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शासन से सवाल किया है कि जब पंचायत चुनाव निरस्त किए तो उसके कारण हुए तबादलों को निरस्त क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी किए हैं। 

याचिकाकर्ता संगठन की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि जिला पंचायत आगर मालवा द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2021 को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट बताया गया था कि मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आदर्श आचरण संहिता के कारण तबादले किए जा रहे हैं। दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए। ग्राम पंचायत सचिवों का कहना है कि जब चुनाव ही निरस्त हो गए तो उनके तबादले भी निरस्त होने चाहिए। 

ग्राम पंचायत तनोडिया के पंचायत सचिव लखन सिंह ने याचिका प्रस्तुत की है। उनकी ओर से एडवोकेट प्रसन्ना भटनागर ने हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने विवादित ट्रांसफर आर्डर को स्थगित करते हुए जिला पंचायत आगर मालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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