भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने कृषि उपज की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बदल दिया है। सभी किसानों को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नवीन पंजीयन के बाद ही किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की बिक्री कर पाएंगे।
नवीन नियमों के अनुसार किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यह बताना होगा कि वह किस केंद्र पर, किस मंडी में अपनी फसल बेचना चाहते हैं। और किसानों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वह अपने लिए 1 तारीख चुन सकें जबकि वह अपनी फसल बेचने आएंगे। रजिस्ट्रेशन के समय किसान के पास उसके खेत जमीन की किताब, बैंक अकाउंट की पासबुक और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा।
गेहूं की फसल की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक 5 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक किए जा सकते हैं।
किसान किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा किओस्क पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए अधिकतम ₹50 फीस निर्धारित की गई है।
ऑफिशल वेबसाइट mpeuparjan.nic.in के माध्यम से घर बैठे कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा मोबाइल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें