भोपाल। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ हो गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन निर्धन नागरिकों को फ्री आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है और खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ किसे मिलेगा
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिनका नाम 01 जनवरी 2021 को उस ग्राम की प्रचलित मतदाता सूची दर्ज होगा जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है। जिस परिवार के पास ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में रहने के लिए कोई घर नहीं होगा और खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: पात्रता
(क) आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
(ख) आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
(ग) आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
(घ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
(ङ) आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
(च) आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: अपात्रता
ऐसे परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, अपात्र होंगे।
ऐसे परिवार जिनके पास पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है, अपात्र है।
आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।
आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अपात्र माने गए हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का संचालन कौन करेगा
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी।
SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है।
आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की प्रक्रिया
(1) आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
(2) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
(3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
(4) प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
(5)पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
(6)तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
(7)तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।