भोपाल। राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जनवरी एवं फरवरी (2 माह) का एकमुश्त खाद्यान्न का वितरण जनवरी में किया जाना है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वह दोनों महीनों का राशन एकमुश्त प्राप्त करें। कंट्रोल की दुकान का संचालक यदि देने से मना करे तो स्थानीय कलेक्टर/ एसडीएम को शिकायत करें, अथवा सीएम हेल्पलाइन को सूचित करें।
उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही सामग्री का निर्धारित मात्रा में वितरण करें। हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा की पावती पीओएस मशीन से आवश्यक रूप से दें। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी सतर्कता समितियों के माध्यम से कराई जायेगी।
समस्त पात्र हितग्राही शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पहुँच कर पात्रतानुसार एकमुश्त दो माह का अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत खाद्यान्न नि:शुल्क तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक रूपये प्रति किलो के हिसाब से खाद्यान्न मिलेगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.