रीवा। मध्य प्रदेश लोकायुक्त विशेष न्यायालय द्वारा रीवा जिले में पदस्थ रहे पटवारी रामबहोर साकेत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 4 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। पटवारी रामबहोर साकेत को लोकायुक्त पुलिस रीवा द्वारा 16 मार्च 2017 को गिरफ्तार किया गया था।
गोपाल धाकड़, एसपी, लोकायुक्त संगठन रीवा द्वारा न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए बताया गया कि विशेष गौतम द्वारा शिकायत की गई थी कि भूमि का नामांतरण उपरांत इस्तलाबी करने के बदले पटवारी रामबहोर साकेत द्वारा ₹1000 रिश्वत की मांग की जा रही है। कहा गया है कि यदि रिश्वत नहीं दी तो शासन के नियम होने के बावजूद काम नहीं होगा।
लोकायुक्त पुलिस ने प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच की जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस टीम रीवा द्वारा प्लानिंग करके शिकायतकर्ता को केमिकल युक्त नोट के साथ पटवारी को रिश्वत देने के लिए भेजा गया। जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, मौके पर मौजूद लोकायुक्त पुलिस टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया था।मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.