भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधि और न्याय मंत्रालय विधाई विभाग द्वारा सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा निर्धारित करके भारत के राजपत्र में नवीन अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है।
गजट नोटिफिकेशन दिनांक 6 जनवरी 2022 के अनुसार मध्यप्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में खर्चे की अधिकतम सीमा 9500000 रुपए और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में खर्चे की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹4000000 कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में खर्चे की लिमिट फिक्स की जाती है। महंगाई के आधार पर चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि की जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च करने वाले प्रत्याशी का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.