भोपाल। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के बावजूद मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मिले तो लगेंगे लेकिन हितग्राहियों पर प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य रोजगार मेला को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे
मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में अधिकतम 100 हितग्राहियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। रोजगार मेला का मुख्य कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल (मिंटो हाल) में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस समारोह का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण भी होगा।
किसी भी रोजगार मेले में 100 से ज्यादा हितग्राही नहीं बुलाए जाएंगे
एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त श्री पी नरहरि ने सभी जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों और राज्य तथा केंद्र सरकार की कोविड गाइडलाइन के दृष्टिगत सभी प्रोटोकाल का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार मेलो में किसी भी जिले में 100 से अधिक लाभार्थी नही बुलाए जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह के सीधे प्रसारण के दृष्टिगत भी कार्यक्रम में सुसंगत व्यवस्था की जाए।
कड़की के दिनों में इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है
इस पूरी व्यवस्था के बाद एक प्रश्न तो उपस्थित होता ही है। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही मध्य प्रदेश सरकार को इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है। यदि रोजगार मेलों में हितग्राही ही नहीं आएंगे तो फिर रोजगार मेले किसके लिए लगाई जाएंगे। मुख्यमंत्री का ऑनलाइन भाषण सीएम हाउस से भी हो सकता है। इसके लिए मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत क्या है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.