भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु गाइड लाइन जारी कर दी गई। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के कारण प्रभावित हुई स्कूल संचालन व्यवस्था और नवीन शिक्षकों की नियुक्ति के कारण गाइडलाइन को जारी किया गया।
अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से निकाली जाएगी
गाइडलाइन में बताया कि आई आदेश दिनांक 20.11.2021 द्वारा में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं कोविट-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये 50% क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये गये है। कार्य सुविधा की दृष्टि से सभी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता का आकलन एवं अतिथि शिक्षक पोर्टल में अपडेशन संबंधी कार्यवाही अब जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से की जाएगी। विद्यालय पूर्व व्यवस्था के अनुसार विमर्श पोर्टल में जानकारी प्रविष्ट करेंगे, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 के अनुसार है। विमर्श पोर्टल में दर्ज आवश्यकता के परीक्षण एवं तदुपरांत पूर्ति की अनुमति प्रदान करने के पूर्व संदर्भित निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का परीक्षण संदर्भित निर्देश दिनांक 25.08.2021 के अनुक्रम में करते हुये अतिथि शिक्षक आमंत्रण की अनुमति दी जाए।
हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता
संचालनालय के निर्देश दिनांक 04.01.2022 में शिक्षकों के अध्यापन संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। दिये गये निर्देशों के अनुसार नियमित शिक्षकों को कालखंड अवंटित किये जाये तदुपरांत विषय की आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता विमर्श पोर्टल पर दर्ज की जाए।
वाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान स्ट्रीम में कक्षा 11वीं तथा 12वीं में नामांकन 80 से कम (दो सेक्शन) होने की स्थिति में 6 कालखण्ड होंगे, जिसमें एक शिक्षक द्वारा अध्यापन कराया जाये।
शिक्षक की पदस्थापना अथवा नवीन नियुक्त के फलस्वरूप विद्यालय में नियमित शिक्षक की पद पूर्ति होने के उपरांत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विमर्श पोर्टल से प्राप्त आवश्यकता के परीक्षण उपरांत अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता को अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपडेट करेंगे। विसंगति की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध संबंधित विद्यालय नियमानुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रित करें तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाईन ज्वाईन कराया जाए।
जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता की प्रमुख जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की है। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षक की उपलब्धता हो यह सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक अथवा किसी एक अधिकारी को अतिथि शिक्षक से संबंधित कार्य हेतु नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित करें तथा संबंधित अधिकारी का नाम पदनाम तथा मोबाइल नम्बर संचालनालय को प्रेषित किया जाए। (अभय वर्मा) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय।
उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.