भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को परिसीमन के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी आदेश में ग्राम पंचायतों और वार्ड प्रभारियों से 17 जनवरी तक उनके क्षेत्र की भौगोलिक एवं जनसंख्या से संबंधित जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2022 तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद हो गया था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। पहले शिवराज सिंह सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा किया गया निरस्त किया, और बाद में नए सिरे से परिसीमन की घोषणा की।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव- ओबीसी आरक्षण पर फैसला बाकी है
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर ओबीसी आरक्षण किसी ग्रहण की तरह लग गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां 27% ओबीसी आरक्षण देना चाहती हैं परंतु हाई कोर्ट की तरफ से स्थगन आदेश जारी हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती। माना जा रहा है कि जब तक 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो पाएगी।
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