जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित याचिकाएं निरस्त कर दिए हैं। उच्च न्यायालय का कहना है कि चुनाव अधिसूचना वापस ले ली गई है अतः अब इन याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं है।
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं की मंगलवार को संयुक्त रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नार्ड व चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा। उन्होंने अवगत कराया कि जिस मकसद से याचिकाएं दायर की गई थीं, परिस्थितियां बदल जाने के कारण अब इन याचिकाओं की कोई उपयोगिता नहीं रह गई।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। इस बीच पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। ऐसे में याचिकाओं को आगे विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होकर याचिकाएं निरस्त करने आदेश पारित कर दिया।
दमोह निवासी डा.जया ठाकुर सहित अन्य की ओर से याचिकाएं दायर कर पंचायत चुनाव को आरक्षण रोस्टर पर परिसीमन के आधार पर चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान इंटरवीनर की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार व रामभजन लोधी ने पक्ष रखा।मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.