मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसे नागरिक जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए प्लॉट एवं घर नहीं है एवं परिवार निर्धारित पात्रता रखता है, निशुल्क आवासीय भूखंड (रेजिडेंशियल प्लॉट) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृपया पात्र हितग्राहियों को बताएं कि इसके लिए किसी भी मध्यस्थ अथवा दलाल की जरूरत नहीं है। घर बैठे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना: ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे करें, पढ़िए
सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन का ऑफिशियल SAARA PORTAL (saara.mp.gov.in) ओपन करें।
ध्यान रखें किसी भी मिलते जुलते नाम वाले पोर्टल को ओपन ना करें।
SAARA PORTAL पर सबसे पहले मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बॉक्स दिखाई देगा।
बॉक्स पर माउस ले जाते ही APPLY का विकल्प मिलेगा, इसी पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा निर्देश दिखाई देंगे, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें।
पढ़ने के बाद सबसे नीचे 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें।
एक फॉर्म (प्ररूप-क) प्रदर्शित हो जाएगा।
अपनी एवं अपने परिवार की सही जानकारी दर्ज करें।
सबसे अंत में preview and submit नीला रंग का बटन दिखाई देगा, क्लिक करें।
बस हो गया। आपका आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा।