MP State Commission for Protection of Child Rights, Bhopal (मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग) ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए SOP (Standard operating procedure, हिंदी में: मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) जारी कर दी है।
SOP for online school class in Madhya Pradesh
- सभी स्कूल प्रबंधन को पेरेंट्स को बताना होगा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास कितने घंटे चलेगी।
- जब शिक्षक ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करेंगे तब अभिभावकों को क्लास शुरू होने और उसकी समय अवधि की जानकारी देंगे।
- शिक्षक सप्ताह में एक बार अभिभावकों से बातचीत भी करेंगे।
- ऑनलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को निर्देशित करेंगे कि क्लास खत्म होने के बाद मोबाइल अपने पेरेंट्स को सौंप दें।
बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान के अनुसार बच्चों में गेमिंग की लत पर लगाम लगाने के लिए तकनीकी उपाय सरकार कर रही है। उनके द्वारा दिए गए यह सुझाव दिए हैं ताकि ऑनलाइन क्लास में टीचर और अभिभावक मिलकर बच्चों में बढ़ती इस आदत को रोकने में सफल हो सकें। आयोग के सदस्य ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि वे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें