नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आदेशित किया है कि वह हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण वाले कानून पर 1 महीने के भीतर फैसला सुनाएं। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार के कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया।
हरियाणा में 75% आरक्षण लागू नहीं हुआ, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि हरियाणा में 75% आरक्षण लागू हो गया है। यहां ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू नहीं किया है। केवल हरियाणा राज्य सरकार की 75% आरक्षण वाले कानून पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाया गया है और हाईकोर्ट का आदेश किया गया है कि वह इस प्रकरण में 1 महीने के भीतर फैसला सुनाएं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह फैसला आने तक 75% आरक्षण वाले कानून के पालन के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य सरकार ने इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया India national news पर क्लिक करें.