भोपाल। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने विभिन्न परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित
यह आदेश 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक भोपाल जिले के समस्त 104 परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो, स्कूल स्टाफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो उक्त परीक्षा से संबंध रखता हो। प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारंक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।
केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर से समय - समय पर कोविड -19 के नियत्रंण से संबंधित दिशा-निर्देशों (प्रोटोकाल) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है ।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।