GWALIOR NEWS- राहुल शर्मा की पत्नी को उसके घर तक छोड़ कर आइए, हाईकोर्ट का आदेश

Bhopal Samachar
ग्वालियर।
राहुल शर्मा को अपनी पत्नी का साथ पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े लेकिन हाई कोर्ट से उसे राहत मिल ही गई। उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने पुलिस को आदेशित किया कि राहुल शर्मा की पत्नी को उसके घर तक छोड़ कर आया जाए। उल्लेखनीय है कि युवती की मां एवं भाई कोर्ट के अंदर भी इस फैसले का विरोध कर रहे थे।

राहुल शर्मा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। बताया था कि उसने लव मैरिज की है। उसकी पत्नी को उसके मायके वालों ने बंधक बना लिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल शर्मा की पिटीशन खारिज कर दी थी लेकिन राहुल शर्मा ने डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच ने पुलिस को आदेशित किया कि राहुल शर्मा की पत्नी को कोर्ट में हाजिर किया जाए।

जब पुलिस राहुल शर्मा की पत्नी को कोर्ट में लेकर आई तो उसके साथ उसकी मां और भाई भी आए थे। न्यायालय ने युवती के बयान रिकॉर्ड किए। युवती ने खुलकर बताया कि वह 23 वर्ष की है और राहुल शर्मा की पत्नी है। अपने पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने आदेशित किया कि यदि एक वयस्क लड़की अपने पति के साथ रहना चाहती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। युवती के भाई एवं मा ने इसका विरोध किया तो हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेशित किया कि वह युवती को अपने साथ लेकर जाए और राहुल शर्मा के घर तक छोड़ कर आए। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!