जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि ब्रहमस्वरूप वेतनमान के गलत निर्धारण से स्वास्थ्य कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को IFMIS में विकल्प से संबंधित जानकारी न होने के कारण अधिकांश कर्मचारी जो वर्ष 2000 के पश्चात नियुक्त हैं को छटवें वेतनमान का विकल्प 01.01.2006 से प्रस्तुत किया था, इस परिस्थिति में न्यूनतम वेतन 5680 ग्रेड पे 1900 में अनुमोदित किया गया है।
ब्रहमस्वरूप दिनांक 01.04.2006 से आने की स्थिति में वेतन जस का तस सिर्फ ग्रेड पे 2100 परिवर्तित हुई है और इससे कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2006 की वार्षिक वेतन वृद्धि भी साफटवेयर में प्राप्त नहीं हुई है तथा वर्ष 2000 के पूर्व के नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 31.12.2005 के प्राप्त बेसिक में 1.86 का गुणा करके ब्रहमस्वरूप वेतनमान में दिनांक 01.04.2006 से सिर्फ ग्रेड पे परिवर्तन कर वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2007 में प्रदान की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है।
छटवें वेतनमान की भांति ब्रहमस्वरूप वेतनमान में भी विकल्प का प्रावधान है परन्तु कार्यालय में जानकारी का अभाव होने के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसका लाभ ज्यादातर दिनांक 01.04.2006 से ही बिना विकल्प के प्रदान कर दिया गया है। विकल्प का लाभ प्राप्त होने से वेतन वृद्धि दिनांक से ही ब्रहमस्वरूप का लाभ लेकर ब्रहमस्वरूप एवं छटवें वेतनमान की वार्षिक वेतन वृद्धि साथ-साथ प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनका आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा ऐसे नियम एवं पत्र प्रकाशित करते हैं जो कार्यालय प्रमुखों के पास पत्र पहुंचते ही नहीं हैं। जिससे नियमानुसार वेतन निर्धारण में भारी त्रुटि होती है, और स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिकवरी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी आदि ने संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से छटवें वेतनमान एवं ब्रहमस्वरूप वेतनमान के निर्धारण में आई.एफ.एम.आई.एस साफ्टवेयर में विकल्प पुनः खोले जाने की मांग की है। जिससे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सही तरीके से हो सके और उन्हें आर्थिक नुकसान न हो पाये। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.