इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर सहित पूरे प्रदेश में सारी रात रेस्टोरेंट्स एवं फूड स्टॉल्स सारी रात खोले जा सकते हैं। किसी तरह की कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी। श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के कमिश्नर ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। प्रपोजल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है। इसी महीने नोटिफिकेशन आने की संभावना है।
इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह दिनांक 31 जनवरी 2022 को इसके लिए पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में उपस्थित उद्यमियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि महानगरों की तरह इंदौर में भी रात भर रेस्टोरेंट एवं फूड स्टॉल्स ओपन रखे जाएं। ताकि रात में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
बताया गया है कि इंदौर शहर के आईटी पार्क खंडवा रोड, आरएनटी मार्ग, विजय नगर, स्कीम 54, स्कीम 114, पीयू-4, भंवरकुआं, गीता भवन क्षेत्र, 56 के आसपास, सांवेर रोड एवं पीथमपुर सारी रात काम चलता है। जहां रेस्टोरेंट्स एवं मेडिकल स्टोर की सख्त जरूरत है। एमपी लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर श्री वीएस रावत ने बताया कि गुमाश्ता नियमों में बदलाव करते हुए दुकानों को रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी। अभी रात 12 से सुबह 6 बजे तक इस पर रोक थी। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.