इंदौर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निर्धन परिवारों के हिस्से का राशन, सहकारी उचित मूल्य की दुकान का संचालक किसी और को नहीं दे पाएगा। यदि वह कोई गड़बड़ी करेगा तो हितग्राही नागरिक को घर बैठे पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही राशन की दुकान वाला किसी के खाते में एंट्री करेगा, SMS हितग्राही के मोबाइल पर पहुंच जाएगा।
जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही/वैध मोबाइल नंबर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है। डाटा बेस में दर्ज उक्त सही/वैध मोबाइल नंबर पर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी SMS के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।
हितग्राही उक्त SMS में अंकित राशन सामग्री की मात्रा एवं विक्रेता द्वारा दी गई राशन मात्रा का मिलान कर अपनी वास्तविक हकदारी अनुसार सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इंदौर जिले के समस्त पात्रताधारी परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का e-KYC निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता से करायें तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज करायें। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.