इंदौर। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गत दिनों राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एक जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक झण्डे, प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैण्डी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ व ट्रे, स्वीट बॉक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर इस आदेश में शामिल किये गये हैं।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इंदौर शहर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उत्पादन करने वाले कारोबारी से लेकर दुकानदार और उपयोग करने वाले ग्राहक तक सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए प्रारंभिक सूचना दी जा रही है ताकि लोग अपने इंतजाम कर लें और उन्हें 1 जुलाई से होने वाली कानूनी कार्रवाई के कारण नुकसान ना हो। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.