जबलपुर। खनिज के अवैध भण्डारण के कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश पारित कर भण्डारणकर्ता अरुण यादव पुत्र सुभाष चंद्र यादव रांझी जबलपुर के विरूद्ध 9 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
कलेक्टर ने एक माह के भीतर अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर अभियोजन की कार्यवाही करने एवं परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है। खनिज के अवैध भण्डारण एवं परिवहन का यह प्रकरण खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुण्डम तहसील के ग्राम बिछुआ में बिना अनुमति के गिट्टी में भण्डारण एवं परिवहन की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत पर 13 जुलाई 2021 को की गई जांच एवं मौका निरीक्षण में खसरा नम्बर 157 का कुल रकबा एक हेक्टर के अंश भाग में क्रेशर मशीन स्थापित होना पाई गई तथा इसके चारों ओर लगभग 150 घन मीटर गिट्टी का भण्डारण पाया गया था। जांच के दौरान भण्डारण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज नहीं पाये जाने पर क्रेशर मशीन को सील कर अवैध रूप से भण्डारित गिट्टी को जप्त कर लिया गया था।
प्रकरण में गिट्टी का अवैध भण्डारण कराने वाले वार्ड नम्बर-सात थाना रांझी निवासी अरूण यादव पिता स्व. श्री सुभाष चन्द्र यादव के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।