जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी को नोटिस जारी करके पूछा है कि हमीदिया हॉस्पिटल कांड में अब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया। विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में याचिका प्रस्तुत की थी।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि हमीदिया अस्पताल में अग्निकांड के समय 40 बच्चे भर्ती थे। जिनमें से 10 बच्चों मौत हो गई थी। शेष बचे 30 बच्चे कुछ दिनों बाद मर गए। कुल मिलाकर सभी 40 बच्चों की मृत्यु हो गई। याचिका में बताया गया कि इस गंभीर अपराध के लिए अभी तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। 40 में से मात्र 11 बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। शेष किसी को मुआवजा भी नहीं दिया गया। जबकि प्राथमिक जांच में साबित हो गया कि हमीदिया अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अग्नि कांड हुआ।
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन, पीएस हैल्थ और डायरेक्टर हैल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में विधायक आरिफ मसूद की तरफ से अधिवक्ता रवि शंकर यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.