भोपाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव-2022 में मतदान के लिये मध्यप्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगार,जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं,को मतदान दिवस पर मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये हैं।
उन्हें विधानसभा आम चुनाव-2022 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा निर्वाचन-2022 में 7 चरणों में मतदान 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी एवं 3 तथा 7 मार्च को सम्पन्न होंगे। मतगणना 10 मार्च, 2022 को होगी।
उल्लेखनीय है कि मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश कम से कम 3 दिन का होता है। कार्यस्थल से मतदान स्थल तक जाने और आने के समय अवकाश में जोड़ा जाता है। सवैतनिक अवकाश का अर्थ होता है ऐसी छुट्टी जिसका वेतन दिया जाएगा। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.