गांव का पटेल कौन होता है, नियुक्ति कैसे होती है और क्या हटाया जा सकता है- पढ़िए MP Land Revenue Code,1959

Bhopal Samachar
लगभग हर गांव में एक पटेल होता है। उसका अपना रुतबा भी होता है। कई सरकारी मामलों में पटेल को महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं पटेल की जिम्मेदारियां क्या होती है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या वह गांव का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है और क्या उसे हटाया जा सकता है।

विधि के अनुसार कौन है ग्राम पदाधिकारी:-

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 के अध्याय 17 में बताया गया है कि राजा का राजस्व केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं चलाया जाता है। ऐसे अन्य अधिकारी भी है जिन्हें शासन की ओर से गांव का प्रशासन सौंप दिया गया है। ये पदाधिकारी न तो राजस्व अधिकारी होंगे न ही राजस्व न्यायालय। वे सिर्फ राजस्व अधिकारियों को सहायता हेतु शासन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वह पटेल, कोटवार एवं ग्राम सभा होती है।

गाव में पटेलों की नियुक्ति कैसे होती है:-

मध्यप्रदेश भू संहिता अधिनियम,1959 की धारा 222 के अनुसार जिले का जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम समूह में एक या एक से अधिक पटेलों की नियुक्ति करेगा या कलेक्टर के आदेश पर SDO (उपखण्ड अधिकारी) भी पटेल को नियुक्त कर सकता है।

ग्राम में पटेल के क्या कार्य होंगे जानिए

1. भू-राजस्व कर या लगान की वसूली करवा कर शासकीय कोषागार में जमा करवाना।
2. कलेक्टर के आदेश पर गांव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. गाँव मे किसी ने शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर लिया है ऐसे अतिक्रमण को हटवाना।
4. गांव में बनाए गए शासकीय सीमा चिन्हों की सुरक्षा करना।
5. ग्राम को साफ-सुधरा रखना।
6. जंगल की या पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना।
7. ग्राम के कोटवार पर नियंत्रण रखना।
8. एवं अन्य कार्य जो कलेक्टर द्वारा आदेशित सौंप दिए गए हो।

पटेल को हटाना एवं दण्ड का प्रावधान :-

किसी भी पटेल को कलेक्टर अधिनियम की धारा 226 के अंतर्गत हटा सकता है। अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब एवं उसे धारा 227  के अंतर्गत दण्डित भी कर सकता है।

महत्वपूर्ण नोट:- 
• पटेल बनने के लिए व्यक्ति की गाँव मे कृषि भूमि आवश्यक है एवं उसे पढ़ा लिखा भी होना आवश्यक है।
• कोई भी सरपंच व्यक्ति गाँव का पटेल नहीं बन सकता है।
• वह व्यक्ति जिस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 289 या 352 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज हैं वह व्यक्ति पटेल के लिए नियुक्त नहीं होगा।
अर्थात हम कह सकते हैं कि गांवों में पटेल एक विधि पद हैं एवं उनको शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है।
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:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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