प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोक उपयोगी संबंधित व्यवस्था होती है। इन पर राज्य शासन का अधिकार होता है। जैसे गाँवो के तालाब, नहर, पोखर (डबरा, छोटे तल) एवं झीलें नाले या कोई सार्वजनिक उपयोगी स्थान आदि। सरकार इनका निर्माण लोगों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत में करती है। इनका मेन्टेन बनाए रखने का दायित्व किसका होता है जानिए।
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 252 की परिभाषा:-
1. प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या पटेल का यह दायित्व होगा की वह ग्राम में लोक उपयोगी निर्माणों का मेन्टेन रखेगा अर्थात उन निर्माणों की मरम्मत करवाता रहेगा।
2. इसके लिए ग्राम पदाधिकारी अपने ग्राम के वयस्क मजदूरों से कार्य करवाएगा एवं उन्होंने ही रोजगार उपलब्ध करवाएगा।
'लेकिन ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने किसी ऐसे व्यक्ति को काम दिया है जो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तब वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकता है अर्थात कार्य करते हुए कोई मजदूर बीमार हो जाए तब वह मजदूर अपने स्थान पर किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है।
नोट:- श्रमिकों का भुगतान तहसीलदार द्वारा अवधारित किया जाएगा एवं सभी श्रम मूल्य बराबर होगा।
इंटेलेक्चुअल फोरम, तिरुपति बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश:- उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार का यह दायित्व है कि वह ऐतिहासिक तालाबों को संरक्षण प्रदान करे। (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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