भोपाल। कहते हैं कि यदि डॉक्टर अच्छा हो तो मौत के मुंह से वापस ले आता है और वकील अच्छा हो तो जेल के दरवाजे से। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एडवोकेट अजय गौतम ने पुलिस की कार्रवाई में 6 मिनट की गड़बड़ी पकड़ी और पुलिस के खेल का खुलासा हो गया। एक निर्दोष जेल जाने से बच गया। कोर्ट ने उसे दोषमुक्त घोषित किया है।
पुलिस डायरी के अनुसार घटना का विवरण
दिनांक 7 अप्रैल 2019 को लालगढ़ प्रतीक्षालय पर गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहे का धारदार हथियार हाथ में लिए वारदात की नीयत से तानपुर मौजा की पुलिया तानपुर-पिपरसमा रोड पर खड़ा है। पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति भागने लगा, उसके हाथ में छुरा था। पुलिस ने छुरा कब्जे में लेकर पूछा तो उसने अपना नाम गणेशीलाल धाकड़ निवासी तानपुर का हार ग्राम तानपुर थाना सिरसौद जिला शिवपुरी का होना बताया। मौके पर ही पुलिस ने जब्ती पंचनामा और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया और अन्वेषण के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस ने क्या गड़बड़ी की जो आरोपी दोषमुक्त हो गया
आरोपी पक्ष के एडवोकेट अजय गौतम ने बताया कि:-
FIR में घटना का समय 12:30 बजे से 12:45 बजे तक दर्ज है।
गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 12:45 बजे दर्ज है।
लेकिन हथियार जब्ती का समय 12:40 बजे दर्ज है।
यानी गिरफ्तारी से 5 मिनट पहले हथियार जप्त कर लिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है।
कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर ने बताया कि वह घटनास्थल पर 12:46 बजे पहुंचे थे। इस हिसाब से गिरफ्तारी 12:46 बजे के बाद होनी चाहिए थी और उसके बाद हथियार की जब्ती।
कोर्ट ने माना कि डाक्यूमेंट्स, पुलिस के दावे का समर्थन नहीं करते। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंशुल मंगल ने अवैध हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने के आरोपी गणेशीलाल धाकड़ को दोषमुक्त (बरी) कर दिया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.