जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए थाना में दर्ज होने वाली प्रत्येक FIR को 24 घंटे के भीतर अपनी ऑफिशल वेबसाइट पर ऑनलाइन सार्वजनिक करें।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आइजी होशंगाबाद व बैतूल एसपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि थाने में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस व्यवस्था के साथ जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।
जनहित याचिकाकर्ता बैतूल निवासी आदित्य पचोली की ओर अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत थाने में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन को इस समयावधि के अंदर पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश हैं।
राज्य सरकार ने भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद बैतूल सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर FIR वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही हैं। इसके चलते आरोपियों और वकीलों को परेशान होना पड़ रहा है।
सरकार की ओर से बताया गया कि सभी जिलों को गृह विभाग से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। सभी जगह इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.