How to form a cooperative society in Madhya Pradesh, where to apply online
भोपाल। मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग ने बताया कि समितियों के पंजीयन हेतु विभागीय ऑनलाईन पोर्टल icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं।पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने हेतु आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाइन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने हेतु आधार से लिंक मोबाइल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा।
प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेगा।
आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। सहकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.