जूनियर सेल्समैन भर्ती मामले में हाई कोर्ट का नोटिस जारी - MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में जूनियर सेल्समैन भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त सहकारी संस्थाएं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ता एवं उम्मीदवार रजनीश पटेल और शिशिर शर्मा जिला नरसिंहपुर की ओर से सहकारिता विभाग की जूनियर सेल्समैन भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 8 फरवरी को जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल्बेंच ने की जिसमे याचिकाकर्ताओ की तरफ से अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पैरवी कर रहे हैं। जिसमे पक्ष रखते हुए कहा गया कि जूनियर सेल्समैन की सेलेक्शन लिस्ट में याचिकाकर्ताओ की कार्यक्षेत्र की पैक्स में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। जबकि याचिकाकर्ता पात्र हैं। 

इस सम्बंध में विभाग के आदेशानुसार चयन सूची के विरुद्ध दावा आपत्ति जिला स्तर पर 2 फरवरी तक मंगाई गई थी। जिसमे याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। जिसमे अपात्र अभ्यर्थियों को तो बाहर कर दिया, लेकिन पात्र याचिकाकर्ताओं को नयुक्ति नही दी गई। जबकि विभाग द्वारा 6 फरवरी को आदेश जारी किया गया। जिसमे कहा गया कि सिलेक्शन लिस्ट में त्रुटिवश अभ्यर्थियों के नाम ऊपर नीचे हो गए है। जिसका सुधार एमपी ऑनलाइन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के बजाय 15 दिसम्बर 2021 को प्रक्रिया ही बंद कर दी। 

इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव सहकारिता व आयुक्त सहकारी संस्थाए विंध्याचल भवन भोपाल से 4 सप्ताह में जबाब तलब करने को कहा है। मामले की अंतिम सुनवाई 31 मार्च नियत की है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

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