भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा साक्षरता कार्यक्रम के संचालन हेतु सह-समन्वयक की व्यवस्था के संदर्भ में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने इसके बारे में स्पष्ट निर्देश की मांग की थी।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धन राजू एस द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2022 की तारीख में हस्ताक्षर किए गए दिशा निर्देश क्रमांक 1066 (जो एमपी एजुकेशन पोर्टल पर दिनांक 20 फरवरी 2022 को अपलोड किया गया) के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि साक्षरता कार्यक्रम की गतिविधियों के संबंध में कैलेंडर एवं विस्तृत दिशानिर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।
दिनांक 7 फरवरी 2022 को राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ जिलों द्वारा विकास खंड एवं संकुल स्तर पर सह-समन्वयक की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट निर्देश मांगे गए थे। इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि शासी निकाय, कार्यकारी समिति एवं कैबिनेट में साक्षरता कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर 1-1 शिक्षक/ स्रोत व्यक्ति को सह-समन्वयक के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके वेतन की व्यवस्था पदस्थी संस्था से ही होगी। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.