प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों के अधिकार विभाजित होते हैं। एक कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार सभी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होता, लेकिन पुलिस विभाग में मैदानी कर्मचारियों को नियंत्रित करने के नियम, प्रशासनिक विभागों से अलग होते हैं। पुलिस विभाग के कर्मचारी पुलिस एक्ट 1861 के तहत अनुशासित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से अधिकारी, पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर सकते हैं:-
पुलिस अधिनियम,1861 की धारा 7 की परिभाषा:-
कोई भी उच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी अर्थात महानिरीक्षक (IG), उप महानिरीक्षक (DIG), सहायक महानिरीक्षक (AIG) एवं जिला पुलिस अधीक्षक (SP) किसी भी समय अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को निलंबित, पदच्युत, अवनत कर सकते हैं जब निम्न पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य दायित्व को नहीं निभाते हैं, जानबूझकर कर उपेक्षा करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं।
उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा दण्ड:-
1. एक माह के वेतन से अधिक राशि का जुर्माना।
2. 15 दिनों तक अतिरिक्त पहरा या अतिश्रम करना या क्वार्टर परिरोध।
3. सदाचरण वेतन से वंचित किया जाना।
4. उसे पद से हटा देना या उस पद से निलंबित कर देना।
नोट - उपर्युक्त कार्यवाही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त कर्तव्य उपेक्षा का जो भी अपराध होगा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार वह भी पुलिस अधिकारी पर लागू हो सकता है।
महत्वपूर्ण टिप्पणी
• अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अनादर पूर्ण तथा धृष्ट व्यवहार करना धारा 7 के अंतर्गत कर्तव्य के प्रति उपेक्षा के समान है।
• थाना प्रभारी पर बिना राज्य शासन की अनुमति के अभियोजन चलाया जा सकता है क्योंकि थाना प्रभारी पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(लोकसेवक पर अपराध अभियोजन से पूर्व सरकार की अनुमति लेना) लागू नहीं होता है। (ए. आई. आर.1940 अवध 382)।
• अवैध निलंबन के संबंध में:- कोई महानिरीक्षक किसी निम्न पद के पुलिस अधिकारी को निलंबित कर देता है एवं ऐसा आदेश अवैध पाया जाता है तब ऐसा निलंबित अधिकारी पुनः सेवा के साथ वेतन पाने का भी हकदार होगा। (AIR,1954,नागपुर 190)। (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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