पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बंधन) अधिनियम, 1966 का उद्देश्य भारत में कार्यरत सभी पुलिस दल के सदस्यों पर ऐसे अनैतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाना है जिसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना होता है। क्योंकि पुलिस दल का प्रमुख कार्य भी अपराध एवं भ्रमित होने वाले तत्वों को रोकना होता है एवं इससे आम नागरिकों को भी जागरूक एवं सुरक्षा प्रदान करना होता है। जानिए पुलिस दल के सदस्य किस प्रकार के कार्यकमों में शामिल नहीं हो सकते हैं।
पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 3 की परिभाषा:-
1. कोई भी पुलिस दल का सदस्य बिना केन्द्र सरकार या उचित प्राधिकारी की स्वीकृति के निम्न कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता-:
(अ). किसी समिति, संगठन, श्रम संगठन, व्यापार संगठन, किसी राजनैतिक संस्था, दल आदि में न शामिल होगा न संबंध रखेगा।
(ब). कोई भी संस्था, समिति, संगठन (सामाजिक या व्यक्तिगत भी) या व्यापार संस्थान जिसका वह स्वयं सदस्य है, तब भी वह भाग नहीं ले सकता है लेकिन यादि उपर्युक्त संस्था, संगठन, समिति में सामाजिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तब वह शामिल हो सकता है।
(स). कोई भी पुलिस बल का सदस्य किसी प्रकाशन को जो अपने कर्तव्य पालन में सद्दभाव से किया गया हो या पूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप या उचित प्रकृति का हो उसे छोड़कर किसी भी प्रकार प्रेस से संबंध नहीं रखेगा एवं न कोई पुस्तक, पत्र, रचना प्रकाशित करेगा या न करवाएगा।
(2) पुलिस बल का सदस्य किसी भी सभा या राजनीतिक दलों के कार्यक्रम की सभा में न भाग लेगा न उसे संबोधित करेगा न उससे कोई संबंध रखेगा। यदि उसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है तो वह ऐसे स्थान पर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नहीं होगा।
पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-
अगर कोई पुलिस दल का सदस्य धारा 3 के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तब पुलिस दल (अधिकारों पर निर्बंधन) अधिनियम, 1966 की धारा 4 के अनुसार दण्डित किया जाएगा, सजा- अधिकतम दो वर्ष की कारावास या जुर्माना। (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com