BEd pass can also be recruited college professor, PhD not mandatory
दिल्ली। सरकारी अथवा प्राइवेट कॉलेजों में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या अतिथि विद्वान पद पर नौकरी के लिए अब उम्मीदवार का पीएचडी होना अनिवार्य नहीं रहेगा। BEd वाली भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। UGC- द्वारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी में परिवर्तन किए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई।
UGC professor recruitment rules can be changed
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में स्टूडेंट्स के बीच एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए UGC द्वारा नया फैसला लिया हुआ है। इसके तहत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे कुछ नहीं पता तैयार की जा रहे है। इन पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा जो किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है अथवा जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन पीएचडी की डिग्री नहीं है।
College Professor- any graduate can be apply
वर्दी नियमों में बदलाव करने के लिए प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। इस बारे में सभी के स्तर पर सहमति बन चुकी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। समाचार लिखे जाने तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.