भोपाल। कोष एवं लेखा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के कर/राजस्व का डिजिटल माध्यम से संग्रहण करने एवं कर/शुल्क जमाकर्ताओं को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साइबर कोषालय की कार्य व्यवस्था का उन्नयन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत IFMIS अंतर्गत संचालित नवीन वेब पोर्टल मॉड्यूल को GO-LIVE किया गया है। वेब पोर्टल अंतर्गत राज्य के शासकीय कर/शुल्क/ई-चालान जमा करने की सुविधा सायबर ट्रेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
बैतूल के जिला कोषालय अधिकारी श्री नीतेश उइके से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ता स्वयं को रजिस्टर भी कर सकता है जिससे कि उसके द्वारा किए गए सभी लेन-देन की जानकारी एवं रिपोर्ट त्वरित उपलब्ध रहेगी। जमाकर्ता कर/शुल्क राज्य के सभी विभागों के चालान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिसमें सभी भुगतान विकल्प जैसे- ऑनलाइन नेटबैंकिंग, कार्पोरेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट एवं पीओएस आधारित भुगतान उपलब्ध कराए गए हैं।
ऑनलाइन विकल्प के साथ-साथ सायबर ट्रेजरी अंतर्गत ओटीसी (ओवर द काउंटर) चालान एवं ईएफटी (इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से भी चालान जमा किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जमाकर्ता एक से अधिक मद/शीर्ष में भी चालान जमा कर सकता है। इस हेतु अब एक यूआरएन (यूनिक रिफ्रेंस नंबर) बनाया जाएगा एवं प्रत्येक शीर्ष का एक सीआरएन (चालान रिफ्रेंस नंबर) बनाया जाएगा। बैंक से सफल लेन-देन पर बैंक द्वारा सीआईएन (चालान आईडेंटिफिकेशन) बनाया जाएगा। इसके पश्चात चालान क्रमांक जनरेट होगा एवं जमाकर्ता को रसीद की प्राप्ति होगी।
चालान जमाकर्ता को रियल टाइम चालान क्रमांक उपलब्ध होगा एवं यदि किसी कारण से जमाकर्ता को रसीद नहीं मिल पाती है तो वह चालान सर्च का उपयोग कर तुरंत चालान की प्रति प्राप्त कर सकेगा।
चालान जमाकर्ता ऑनलाइन रिफंड हेतु आवेदन कर सकेगा। जमाकर्ता का आवेदन संबंधित जिले के आहरण संवितरण अधिकारी के लॉग-इन पर उपलब्ध होगा, जिसके लिए चालान जमा किया गया है।
आहरण संवितरण अधिकारी के आईएफएमआईएस लॉग-इन में रिसिप्ट एवं डिस्बर्समेंट पर एवं पोर्टल पर भी चालान सर्च रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें शीर्षवार जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कोषालय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.