जबलपुर। नेपियर टाउन में मात्र 900 स्क्वायर फीट के एक प्लॉट की लीज नवीनीकरण में हुए कथित घोटाले के मामले में नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त केएस दुग्गल, नगर निगम के तत्कालीन सहायक यंत्री एके रेजा, नगर निगम के तत्कालीन उपयंत्री बीके दुबे सहित 7 लोगों के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने गड़बड़ी करके शासन को 1200000 रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम के पूर्व आयुक्त समेत सात लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है। आरोपितों ने नेपियर टाउन स्थित 900 वर्गफीट के प्लाट काे कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 1693 वर्गफीट में लीज नवीनीकरण व भवन नामांतरण करा दिया था। जिसके आधार पर भवन अनुज्ञा प्राप्त कर शासन को करीब 12 लाख 15 हजार रुपये व 793 वर्गफीट अपंजीकृत रकवा पर स्टाम्प शुल्क की हानि उठानी पड़ी थी।
जिन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई हैं उनमें मालती माला राय पिता बाला प्रसाद पेठिया निवासी 237 शील भवन नेपियर टाउन मोहित काम्पलेक्स, नितिन कुमार पाहुजा पिता करम चंद्र पाहुजा निवासी 610 छोटी ओमती, विनोद प्रेमचंदानी पिता मनोहरलाल प्रेमचंदानी निवासी 943/टीएफए एफ-6 दत्त इंक्लेव गीतांजलि विद्यालय के पास नेपियर टाउन, दीपक खत्री पिता मोहनदास खत्री निवासी 212 कचनार संभार नेपियर टाउन, नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त केएस दुग्गल, नगर निगम के तत्कालीन सहायक यंत्री एके रेजा, नगर निगम के तत्कालीन उपयंत्री बी के दुबे समेत अन्य आरोपित शामिल हैं।
उक्त कार्रवाई आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (इकाई) जबलपुर इकाई के एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के निर्देश पर की गई।