जबलपुर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में पेरेंट्स के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा।
प्राइवेट स्कूल, फीस और किताबों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें: जबलपुर कलेक्टर
डॉ. इलैयाराजा टी ने एक आदेश जारी कर जिले में स्थित सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके यहां संचालित कोर्स की किताबों, उनके प्रकाशकों के नाम और स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। यानी कि स्कूल द्वारा उपरोक्त सभी प्रकार की जानकारी किसी ऐसे कागज पर कंप्यूटर प्रिंट निकाल कर नहीं दी जा सकती जिस पर स्कूल का नाम और सील साइन नहीं होंगे।
JABALPUR SCHOOL ADMISSION- किताबों और यूनिफार्म के लिए कम से कम पांच विकल्प अनिवार्य
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थायें विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से पुस्तकें या गणवेश खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगीं। आदेश में निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल के सूचना पटल पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने वाली 5-5 दुकानों की सूची अंकित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्राइवेट स्कूल से किसी एक दुकान का पर्चा या विजिटिंग कार्ड नहीं दिया जाएगा
कलेक्टर ने इस आदेश में सभी पुस्तक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें। जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकें या कॉपियां चाहिए उसे उतनी ही किताबें और कॉपियां दी जाए। विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों के साथ कॉपी, पेन, कव्हर आदि खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाए।
प्राइवेट स्कूल, फीस का विवरण डीईओ ऑफिस में जमा कराएं: जबलपुर कलेक्टर
कलेक्टर के आदेश में सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल में लगने वाली किताबों की सूची तथा कक्षावार लगने वाली फीस का विवरण 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की हिदायत भी दी गई है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस संबंध में किसी विद्यालय के संस्था प्रमुख अथवा पुस्तक विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.