लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा आठ एवं कक्षा 5 की परीक्षाओं के लिए पूरक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि डीपीआई के ऑफिशल व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रकार की शंका समाधान के लिए सप्लीमेंट्री गाइडलाइन जारी की गई है।
एक चार्ट जारी किया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा बताया गया है कि परीक्षा केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के आदेश जारी करने के संबंध में परीक्षा केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का चयन बी. आर.सी.सी. द्वारा किया जाएगा एवं चयनित सूची अनुमोदन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करना होगा। बी.आ.सी.सी. द्वारा चयनित केन्द्राध्यक्षों के आदेश जारी करने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सहायक केन्द्राध्यक्षों के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत बी.आर.सी.सी. द्वारा जारी किए जाए। 3. अपरिहार्य स्थिति में केन्द्राध्यक्ष के परिवर्तन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
4. मैपिंग से वंचित छात्रों की मैपिंग करने के संबंध में किसी कारणवश यदि कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत् छात्र अभी तक परीक्षा पोर्टल पर मैप नहीं किए जा सके हैं तो इस स्थिति में पोर्टल पर कारण स्पष्ट करते हुए उन छात्रों की मैपिंग की जा सकेंगी। (धनराजू एस.) संचालक
MP BOARD NEWS- दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए गाइडलाइन, कक्षा 8 तक
राज्य शिक्षा केंद्र ,मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा पहली से आठवीं में अध्ययनरत बच्चों के मूल्यांकन और परीक्षाओं में सम्मिलित होने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार सभी दिव्यांग छात्र - छात्राओं को निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय देना होगा एवं समस्त 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों (RPWD act 2016 में दर्शित) के लिए मान्य होगा। अंधता अथवा दृष्टिहीनता, अस्थिबाधित, कुष्ठरोग मुक्त ,मांसपेशीय दुर्विकास वाले बच्चों के लिए लेखक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अंधता अथवा दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग मुक्त, मांसपेशीय दुर्विकास वाले अभ्यर्थियों को अलग से बैठक व्यवस्था कराना अनिवार्य है।