जबलपुर। शासकीय कर्मचारियों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि के दूसरी किस्त के एरियर का भुगतान जो दिनांक 1 अप्रैल को होना चाहिए, अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं हो पाएगा। क्योंकि भुगतान के लिए 27 मार्च तक बिल जनरेट नहीं किए गए थे।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 1879/1072/2021/ नियम /चार/भोपाल दिनाँक 22 अक्टूबर 2021 के अनुसार नवम्बर 2020 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान ना किये जाने की घोर निंदा की है। वार्षिक वेतनवृद्धि एक वर्ष विलंब से दी गई थी। दूसरी किस्त के एरियर्स का भुगतान अप्रैल माह में किया जाना था लेकिन कुछ कार्यालय प्रमुखों की लापरवाही के कारण एरियर्स भुगतान के देयकों को 27 मार्च तक जनरेटर नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों को सरकारी आदेश के पश्चात भी बे-लगाम अफसरशाही के कारण 1 अप्रैल को भुगतना नहीं हो पायेगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा,नरेंद्र सेन,अरविंद पाठक,सतीस उपाध्याय,वीरेश शर्मा,डालचंद पासी,नेतराम झारिया, नरेंद्र सिंह चौहान,के एस ठाकुर , श्रीराम नामदेव ,बसन्त संयमी, ऋषि नारायण परासर, अवधेस यादव, संतोष तिवारी,नादिर कुरेसी, शौरभ तिवारी, धन सिंह, जी सी रजक,इंद्र प्रताप ने सरकारी आदेश के पस्चात भी एरियस की दूसरी क़िस्त के देयक जनरेटर ना करने वाले आहरण अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और एरियस के भुगतान जल्द करवाने की माँग की है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.