MP HOUSING BOARD नामांतरण ऑनलाइन, कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों की प्रताड़ना से कुछ तो राहत मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड की नामांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन हो जाएगी। उल्लेख अनिवार्य है कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड आज भी 80 के दशक में बनाए गए नियमों के अनुसार चल रहा है। यहां किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने के लिए पहले ऑफिस से बैंक चालान कलेक्ट करना होता है फिर बैंक जाकर पैसा जमा कराओ और लौटकर ऑफिस में चालान जमा करो। 

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में नियमानुसार नामांतरण के लिए रिश्वत लगती है

हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम के मुताबिक आवेदन करने के एक से डेढ़ माह बाद नामांतरण कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर पांच से छह महीने तक परेशान किया जाता है। नामांतरण कराने के लिए हितग्राही को बोर्ड के कार्यालय जाकर फार्म भरना पड़ता है। इसमें सभी आवश्यक कागज साथ लगाए जाते हैं। नामांतरण का कितना शुल्क जमा करना होगा, यह हितग्राही को बाद में बताया जाता है। इसके लिए हितग्राही को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब खरीदार परेशान हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि नियमानुसार नामांतरण में भी रिश्वत खर्च करनी होगी। ज्यादातर लोग टूट चुके होते हैं। पैसा दे देते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं क्योंकि वह नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में ऑनलाइन नामांतरण कैसे होगा

हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर ऑनलाइन नामांतरण का विकल्प मिलेगा। 
एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर वेबसाइट पर अपलोड करना है। 
फॉर्म अपलोड करते ही तारीख मिल जाएगी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। 
निर्धारित तारीख पर हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर यह जानकारी मिल जाएगी फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है। 
निर्धारित निर्देशों का पालन करने के बाद ऑनलाइन नामांतरण शुल्क जमा करने का विकल्प मिलेगा। 
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