भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के पुलिस थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से दिनांक 30/11/20 को सेवानिवृत्त हुये सहायक उपनिरीक्षक श्री चंद्रशेखर बिरथरिया की ग्रेच्युटी राशि में से विभाग ने विभागीय त्रुटि के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली के रूप में 659754 रूपये की राशि वसूल की थी जिसमे 231706 रूपये मूल धन एवं 428048 रूपये ब्याज वसूली की थी।
कई आवेदन देने के बाद भी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया एवं पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा पत्र के माध्यम से न्यायालय जाने का निर्देश दिया गया जिसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे WP 1220/2022 दायर की जिस पर फैसला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18/1/2022 को दिए अपने निर्णय मे ब्याज वसूली को असंगत बताते ब्याज राशि वापसी का निर्णय दिया।
चंद्रशेखर बिरथरिया ने बताया कि न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि के साथ पुलिस महानिदेशक महोदय, मुख्य सचिव महोदय, गृहसचिव महोदय, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, जिला पेंशन अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी महोदय को ब्याज वापसी हेतु आवेदन भेजा लेकिन आज दिनांक तक राशि का भुगतान लंबित है।
चंद्रशेखर बिरथरिया ने बताया कि पहले भी पेंशन विभागीय लापरवाही से लगभग 11 माह बाद शुरू हो पायी थी एवं पीपीओ भी 8 माह बाद जारी हुआ था एवं भुगतान संबंधी त्रुटि मे भी पुलिस विभाग की ही लापरवाही थी जिसका खामियाजा भुगतान किया। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी दो माह तक भुगतान लंबित रहना माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना एवं पुलिस विभाग की उदासीनता का घोतक है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.