भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के मानदेय के बारे में मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मॉडल स्कूलों में आउट सोर्स पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर और 12 जिलों में नियुक्त अंशकालीन भृत्यों का मानदेय आवंटित कर दिया गया है।
नवनियुक्त शिक्षकों का मानदेय मामले में लोक शिक्षण संचालनालय का मार्गदर्शन
अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया है कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त हुए परिविक्षाधीन कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। विशेष तौर पर ऐसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है जो पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के नियमित कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। डीपीआई कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 6 फरवरी 2020 में स्पष्ट किया गया है। विस्तृत विवरण के लिए यहां क्लिक करके डीपीआई द्वारा जारी पत्र को पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूलों के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय जारी
मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया है कि मॉडल स्कूलों में नियुक्त किए गए आउट सोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय जिला शिक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिया गया है। इस हेतु लगभग ₹20000000 जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के 44 जिलों में, मॉडल स्कूलों में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।
MP NEWS- 12 जिलों में नियुक्त अंशकालीन भृत्यों का मानदेय आवंटित
लोक शिक्षण संचालनालय से जारी एक अन्य आदेश 'शाला प्रबंधन व्यवस्था एवं अंशकालीन भृत्यों का मानदेय भुगतान हेतु आवंटन' के अनुसार सभी अंशकालीन भृत्यों को मानदेय का भुगतान करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कुल 12 जिलों में अंशकालीन भृत्यों की नियुक्ति की गई है। जिनके लिए लगभग 3500000 रुपए मानदेय आवंटित किया गया है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.