भोपाल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत बलराम तालाब के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश के जिलों को बलराम तालाब योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्रदान कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले की कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
बैतूल जिले के उप संचालक कृषि श्री केपी भगत ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बलराम तालाब योजनांतर्गत कुल 64 तालाबों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 39, अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के लिए 06 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए 19 तालाब स्वीकृत किए जाना है। बलराम तालाब निर्माण हेतु सभी वर्गों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बलराम तालाब योजना में कितना अनुदान मिलता है
बलराम तालाब योजनांतर्गत निर्मित तालाब हेतु सामान्य वर्ग के कृषक अपने खेत में तालाब निर्माण करते हैं तो उन्हें लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए राशि अनुदान प्रदाय किया जाता है। लघु सीमान्त किसानों हेतु 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 80 हजार रुपए प्रदाय किए जाते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम एक लाख रुपए राशि का अनुदान दिया जाता है।
बलराम तालाब निर्माण की शर्तें
किसान स्वयं तालाब खोद सकते हैं या मजदूरों/मशीनों का उपयोग करके तालाब खोद सकते हैं। किसान बलराम तालाब खोदकर वर्षा का जल संचय कर भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मछली पालन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी निकटतम कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.