इंदौर। डिस्टिक कोर्ट न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 11 साल पुराने एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत कुल 6 कांग्रेस नेताओं को 1 साल जेल की सजा सुनाई है। 11 साल पुराने एक मामले में फैसला दिया गया।
UJJAIN NEWS- प्रेमचंद गुड्डू और दिग्विजय सिंह को 1-1 साल जेल की सजा
सूत्रों ने बताया कि मारपीट के एक मामले में आईपीसी की धारा 325 के तहत सभी को 1-1 साल जेल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया है। निर्धारित न्याय प्रक्रिया के तहत यदि आरोपी अपील करना चाहते हैं तो सभी को जमानत दे दी जाएगी, अन्यथा जेल भेज दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। वह अपील करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को किस मामले में सजा हुई है
बताया गया है कि यह मामला 17 जुलाई 2011 उज्जैन का है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उसी समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान दिग्विजय सिंह समर्थकों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना विधायक महेश परमार, अनंत नारायण मीणा सहित कई कांग्रेसियों पर प्रकरण दर्ज हुआ था। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.