जबलपुर। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में लांजी तहसील के ग्राम परसोड़ी में स्थित विवादित भूमि के मामले में लांजी सिविल न्यायालय ने तत्कालीन लांजी तहसीलदार आरपी मार्को और तत्कालीन पटवारी पुरषोत्तम शरणागत सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए जिसका पालन करते हुए पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि परिवाद नरेंद्र कुमार पिता जैतराम नगपुरे ग्राम परसोड़ी के द्वारा दाखिल किया गया था। जिसमें नरेंद्र कुमार की तरफ से अधिवक्ता रमन झा ने पैरवी की। सिविल न्यायालय लांजी अभिषेक सोनी प्रथम श्रेणी के द्वारा पुलिस को लांजी तहसीलदार आरपी मार्को, तत्कालीन परसोड़ी पटवारी पुरूषोत्तम शरणागत, सहेजलाल नगपुरे, खेमलाल पिता सहजलाल और विजय कोटवार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। न्यायालय के आदेश पर लांजी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
तत्कालीन लांजी तहसीलदार आरपी मार्को वर्तमान में लालबर्रा तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। तहसीलदार एवं पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने अनावेदकों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया एवं गलत आदेश जारी किया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि आरोप विचारण के योग्य है। अब इस मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.